पटना कोर्ट में आज पेश हो सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, ये है वजह
सुशील मोदी ने राहुल गांधी के बयान 'देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं' टिप्पणी के खिलाफ पटना की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था. जिसके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना सीजेएम कोर्ट ने समन जारी करने का निर्देश दिया था.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज मानहानि केस में पटना की एक अदालत में पेश हो सकते हैं. राहुल गांधी पर मानहानि का यह केस बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने दायर किया था. सुशील मोदी ने राहुल गांधी के बयान 'देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं' टिप्पणी के खिलाफ पटना की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था.
सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी करके उनकी छवि खराब की है. सुशील मोदी ने अदालत से अनुरोध किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष को समन जारी करके उनके खिलाफ सुनवाई की जाए.
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना सीजेएम कोर्ट ने समन जारी करने का निर्देश दिया था. सीजेएम शशिकांत राय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी कर 20 मई को उपस्थित होने का आदेश दिया था.