कोयला घोटाला: दिल्ली की कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को ठहराया दोषी, पांच अपराधियों को हिरासत में लिया
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को कोयला घोटाला के एक मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया।
नई दिल्ली: दिल्ली(Delhi) की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता(H.C.Gupta) को कोयला घोटाला(Coal Scam) के एक मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी(Culprit) ठहराया. यह मामला पश्चिम बंगाल(West Bengal) में कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित है. विशेष सीबीआई(CBI) न्यायाधीश भरत पाराशर(Bharat Parashar) ने गुप्ता के अतिरिक्त निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड(Metals & Power Limited), एक सेवारत और एक सेवानिवृत्त नौकरशाह कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक के सी सामरिया को मामले में दोषी ठहराया.
अदालत ने कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास पटानी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक को भी मामले में दोषी ठहराया. मामला पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर (उत्तर और दक्षिण) कोयला ब्लॉकों का वीएमपीएल को किए गए आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है.
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सीबीआई ने सितंबर 2012 में मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी. सभी पांचों दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है और सजा पर दलीलों पर बहस तीन दिसंबर को होगी. दोषियों को अधिकतम सात साल के कारावास की सजा हो सकती है.