बीएसएफ क्षेत्राधिकार विवाद: मनीष तिवारी ने पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा
पंजाब विधानसभा द्वारा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाली केंद्र की अधिसूचना को सर्वसम्मति से खारिज किए जाने के एक दिन बाद, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा.
नई दिल्ली, 12 नवंबर: पंजाब (Punjab) विधानसभा द्वारा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाली केंद्र की अधिसूचना को सर्वसम्मति से खारिज किए जाने के एक दिन बाद, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (Manish Tiwari) ने शुक्रवार को राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा. अकाली दल के इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उन्होंने अधिसूचना का समर्थन किया, कांग्रेस नेता ने कहा, "पंजाब सरकार को मेरी सलाह है कि आदेश को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 131 के तहत एक मूल मुकदमा दायर किया जाए."पिछले हफ्तेपंजाब कांग्रेस में अराजकता जारी: Congress MP Manish Tiwari
तिवारी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, "अब एक महीने के करीब हो गया है, केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा पंजाब में बीएसएफ ऑपरेशनल रेमिट को 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है.अब तक पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना को अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती क्यों नहीं दी गई है.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में क्या इसका विरोध केवल सांकेतिकवाद है?"मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने गुरुवार को सदन को बताया कि यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि शिरोमणि अकाली दल ने श्री आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के अलावा 'सब कुछ राजनीति के संकीर्ण चश्मे के माध्यम से देखा'. उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कभी भी राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नहीं कहा, जिस पर मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है. मैं भारत सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करता हूं."सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 केंद्र को समय-समय पर सीमा बल के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 12, 2021 09:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

