बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तय समय पर होने की संभावना, कोरोना मरीज पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट?

बिहार विधानसभा चुनावों के समय पर होने की संभावना है. कोरोना से संक्रमित मतदाता अपना वोट दे पाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने डाक मतपत्र से उनका मतदान कराने का निर्णय लिया है.

मतदान (Photo Credits: IANS)

पटना: इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों (Bihar Assembly Elections 2020) के समय पर होने की संभावना है. कोरोना से संक्रमित (Corona Patients) मतदाता अपना वोट दे पाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने डाक मतपत्र से उनका मतदान कराने का निर्णय लिया है. चुनाव आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने बैलट वोटिंग सुविधा की पुष्टि की. चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि कोरोना वायरस मरीजों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की इजाजत दी जाएगी.

चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि केवल उन्हीं मतदाताओं को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने सरकारी अस्पताल या COVID-19 प्राइवेट मेडिकल सुविधा में कोरोनो वायरस टेस्ट करवाया है और वे पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि होम क्वॉरेंटाइन (Home Quarantine) और इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन में मौजूद व्यक्ति भी पोस्टल बैलट पेपर (Postal Ballot Paper) के जरिए चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकता है. यह भी पढ़ें- Bihar Assembly Elections 2020: बिहार चुनाव को प्रवासी मजदूरों के वोट करेंगे प्रभावित, श्रमिकों को लुभाने में जुटी राजनीतिक दल. 

उन्होंने बताया कि, रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करने के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीज के पास एक SOP होगा. एक बार आवेदन स्वीकार होने के बाद वो मतदाता अपने मतदान केंद्र पर वोट नहीं कर सकेगा. यह सुविधा आने वाले समय में होने वाले सभी चुनावों के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसमें उपचुनाव (By Election) भी शामिल है.

चुनाव आयोग के अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या कंटेनमेंट जोन में स्थित मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट विकल्प का उपयोग करके मताधिकार के अपने अधिकार का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. सुशील चंद्रा ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वोटर टर्नआउट नीचे न जाए, इसके लिए अगर जरूरी हुआ तो एक मतदान अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव वोटर को पोस्टल बैलेट देने और वापस लाने के लिए भेजा जाएगा.

चुनाव आयोग ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को 1600 की जगह 1000 तक निर्धारित करने का फैसला किया है. चंद्रा ने कहा कि ऐसे में हमें नए 30,000 मतदान केंद्र और जोड़ने होंगे. सुशील चंद्रा ने कहा, चुनाव प्रचार के अंतिम मानदंडों को अगले कुछ महीनों में लागू किया जाएगा. पार्टीयों को इसके लिए वर्चुअल रैली और सोशल मीडिया कैंपेन का सहारा लेना होगा. बता दें कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है.

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