Congress Income Tax Notice: इनकम टैक्स विभाग से कांग्रेस को बड़ी राहत, नोटिसों पर चुनाव खत्म होने तक नहीं होगी कोई कार्रवाई
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आयकर विभाग विपक्षी कांग्रेस पार्टी को दिये गये कर नोटिसों पर लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा.
Congress Income Tax Notice: केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आयकर विभाग विपक्षी कांग्रेस पार्टी को दिये गये कर नोटिसों पर लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा. सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि आयकर विभाग आम चुनावों के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर सबसे पुरानी पार्टी से लगभग 3,500 करोड़ रुपये की कर वसूली पर फिलहाल कदम आगे नहीं बढ़ायेगा. पीठ में न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे. यह भी पढ़े :Ashok Chavan Convoy: नांदेड़ में BJP नेता अशोक चव्हाण ग्रामीणों के गुस्से का हुए शिकार, काफिले को रोकने के बाद विरोध में लगे नारे- VIDEO
केंद्र के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी एसजी मेहता ने कहा, "चूंकि चुनाव चल रहा है, हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई समस्या पैदा हो."यह कहते हुए कि आयकर विभाग को बहुत कुछ कहना है, उन्होंने शीर्ष अदालत से चुनाव खत्म होने के बाद गुण-दोष के आधार पर मामले की आगे की सुनवाई जून के दूसरे सप्ताह में करने का अनुरोध किया.
विभाग की ओर से दिए गए बयान को दर्ज करते हुए कि इस बीच अपीलकर्ता कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, पीठ ने मामले को 24 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कर अधिकारियों द्वारा आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दी थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 01, 2024 03:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

