UP: सपा के पूर्व विधायक पर रेप का आरोप कैसे लगा जब वह घटना के समय विधानसभा में थे? इलाहाबाद HC ने पूछा सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पुछा कि कैसे सपा के पूर्व विधायक बलात्कार के दोषी थे, जबकि वह घटना के समय लखनऊ में विधानसभा में मौजूद थे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह स्पष्ट करे कि कैसे उसने निष्कर्ष निकाला कि समाजवादी पार्टी (एसपी) के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव इटाह में बलात्कार के दोषी थे, जब वह घटना के समय लखनऊ में विधानसभा में मौजूद थे.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि अदालत यह जानने के लिए उत्सुक है कि जांच अधिकारी ने मुख्य आरोपी रमेश्वर सिंह यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र कैसे दाखिल किया.
अदालत ने 18 जुलाई को आदेश दिया- “जांच अधिकारी को अपने व्यक्तिगत शपथ पत्र द्वारा यह बताने का निर्देश दिया गया है कि उन्होंने किस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला कि मुख्य आरोपी रमेश्वर सिंह यादव घटना की तारीख और समय पर इटाह में थे.”
यह आदेश सह-आरोपी प्रमोद यादव और दो अन्य द्वारा पुलिस द्वारा पिछले साल इटाह जिले में भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज मामले को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर पारित किया गया.
यह घटना 2016 में होने का आरोप है. अदालत को बताया गया कि पीड़िता को कुछ व्यक्तियों द्वारा पूर्व विधायक और उनके भाई जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ शत्रुता के कारण मामले में फंसाया गया था, जो मामले में मुख्य आरोपी हैं.
यह भी प्रस्तुत किया गया कि सूचक पक्ष द्वारा साक्ष्यों को गढ़ा गया था और मामले को दर्ज करने में सात वर्षों से अधिक की देरी हुई थी. यह भी तर्क दिया गया कि उस समय पूर्व एसपी विधायक 68 वर्ष के थे और “अपने भाई की उपस्थिति में अपराध करने की हिम्मत नहीं करेंगे.”
दिलचस्प बात यह है कि यह भी तर्क दिया गया कि संबंधित तारीख को रामेश्वर सिंह यादव लखनऊ में विधानसभा में उपस्थित थे.
दावा किया गया कि -“ विधानसभा 29.1.2016 की सुबह 9:30 बजे शुरू हुई थी और घटना का आरोप भी उसी दिन सुबह 9:30 बजे का है. याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि इटाह और लखनऊ के बीच की दूरी 370 किलोमीटर है और मुख्य आरोपी रमेश्वर सिंह यादव के लिए अपराध करने के बाद 9:30 बजे लखनऊ पहुंचना शारीरिक रूप से संभव नहीं है.”
अदालत ने इस दावे को आश्चर्यजनक मानते हुए पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा और याचिकाकर्ताओं को दंडात्मक कार्रवाई से भी सुरक्षा प्रदान की.
कोर्ट ने मामले को 14 अगस्त को सूचीबद्ध करते हुए आदेश दिया कि- “चूंकि मामले पर विचार किया जा रहा है, इसलिए हम यह उचित मानते हैं कि अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
एक संबंधित घटनाक्रम में, उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को जुगेंद्र सिंह यादव को जमानत दी क्योंकि मामले के पंजीकरण में अत्यधिक देरी हुई थी और पीड़िता द्वारा इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था.
न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने अपने आदेश में खंडपीठ के आदेश का भी संज्ञान लिया. रमेश्वर सिंह यादव की जमानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है और 16 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.