पीएम की सुरक्षा में चूक: सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी भरे कॉल आए, एफआईआर दर्ज
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी भरे कॉल आने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक से संबंधित मामले की सुनवाई से परहेज करने की चेतावनी दी गई है.
नई दिल्ली, 13 जनवरी : दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी भरे कॉल आने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक से संबंधित मामले की सुनवाई से परहेज करने की चेतावनी दी गई है. दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153-ए, और 506 के तहत गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 16, 18 और 20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी. जैन ने कहा, आज मुझे उसी तर्ज पर दो धमकी भरे कॉल आए, जैसा कि एक दिन पहले अन्य अधिवक्ताओं को मिला था.
कॉल की सामग्री साझा करते हुए जैन ने कहा कि फोन करने वाले ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दी है. इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत के महासचिव को पत्र लिखकर गुमनाम कॉल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने पिछले सप्ताह पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी ली थी. एससीएओआरए के सचिव, जोसेफ अरस्तू एस ने कहा कि शीर्ष अदालत के कई एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को नंबर 447418365564 से अनाम स्वचालित पूर्व-रिकॉर्डेड कॉल प्राप्त हुए. एक सोमवार को सुबह 10:40 बजे और दूसरी कॉल लगभग 12:36 बजे. यह भी पढ़ें : Assembly Elections 2022: यूपी, गोवा और मणिपुर में NCP लड़ेगी विधानसभा चुनाव, पार्टी प्रमुख शरद पवार ने की घोषणा
फोन करने वाले ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों को इस आधार पर सुरक्षा में चूक की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से परहेज करने की चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को दंडित करने में सक्षम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, सुरक्षा उल्लंघन मामले की जांच के लिए एक समिति का नेतृत्व करेंगे.