नई दिल्ली, 17 अगस्त :चिदंबरम ने कहा, "प्रधानमंत्री के लोगों से महिलाओं का सम्मान करने के आह्वान के कुछ घंटे बाद उनकी चुनी हुई गुजरात सरकार सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को शेष सजा में छूट देती है." बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत रिहा कर दिया गया. वे सोमवार को गोधरा उप-जेल से बाहर चले गए. यह भी पढ़ें : अब यूपी में सभी तबादलों में लेनी होगी मुख्यमंत्री योगी की मंजूरी
मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी, 2008 को बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाद में उनकी सजा को बरकरार रखा था. रिपोर्टों के अनुसार, दोषियों ने 15 साल से अधिक समय तक जेल में बिताया था और उनमें से एक ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस पर शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को छूट के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था.