रांची: सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट ने भी झटका दिया. झारखंड में एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को पांच दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया. सोरेन को भूखंड के ‘‘अवैध’’ कब्जे और ‘‘भूमि माफिया’’ के साथ कथित संबंध से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सात घंटे तक पूछताछ किए जाने के बाद बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था. SC refuses to hear Hemant Soren's Plea: हेमंत सोरेन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार.
झारखंड के दो घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच में ईडी सीएम सोरेन से पूछताछ कर चुकी है. एक अवैध खनन से जुड़ा है तो दूसरा जमीन घोटाला. खनन घोटाले में पिछले साल 17 नवंबर को सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी. फिलहाल, कथित जमीन घोटाले में उनसे पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया है. मामलों में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. जस्टिस संजीव खन्ना, एम.एम. सुंदरेश और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा.
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में सोरेन ने उनकी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का आग्रह किया था. हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर उन्हें “सुनियोजित साजिश” के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था. उन्होंने याचिका में कहा था कि अब से कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई.