Petrol Pumps Vapor Recovery System: पेट्रोल पंपों पर वेपर रिकवरी सिस्टम में देरी के लिए बीपीसीएल पर जुर्माना लगाया गया
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को अपने पेट्रोल ईंधन भरने वाले स्टेशनों और स्टोरेज टर्मिनलों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर वेपर रिकवरी सिस्टम स्थापित नहीं करने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
मुंबई, 21 अक्टूबर : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को अपने पेट्रोल ईंधन भरने वाले स्टेशनों और स्टोरेज टर्मिनलों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर वेपर रिकवरी सिस्टम स्थापित नहीं करने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
बीपीसीएल ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी सीपीसीबी नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट और सीपीसीबी द्वारा तय समयसीमा के भीतर वेपर रिकवरी सिस्टम स्थापित नहीं किया है. यह भी पढ़ें : Bhubaneswar Shocker: महिला पर हमला करने, उसके पालतू कुत्ते के गुप्तांग में लोहे की रॉड डालने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार
बीपीसीएल ने कहा कि वह नोटिस की जांच कर रही है और जल्द ही उचित जवाब देगी. इस बीच, उसने सीपीसीबी से आगे नहीं बढ़ने और कंपनी को नोटिस से मुक्त करने का अनुरोध किया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 21, 2023 08:56 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

