Pannu Murder Case: निखिल गुप्ता अदालत में पेश, पन्नून की हत्या की साजिश में शामिल होने से इनकार
अमेरिका में खालिस्तानी नेता की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को सोमवार को यहां एक संघीय अदालत में पेश किया गया. गुप्ता ने साजिश में शामिल होने से इनकार किया.
न्यूयॉर्क, 18 जून : अमेरिका में खालिस्तानी नेता की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को सोमवार को यहां एक संघीय अदालत में पेश किया गया. गुप्ता ने साजिश में शामिल होने से इनकार किया. दक्षिणी न्यूयॉर्क के संघीय अदालत में मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जेम्स कॉट ने 28 जून को होने वाली सुनवाई तक उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया. गुप्ता के वकील जेफरी चैब्रो ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया.
अदालत कक्ष के बाहर, चैब्रो ने कहा कि यह भारत और अमेरिका के लिए एक "जटिल मामला" है और निर्णय के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने मजिस्ट्रेट को यह भी बताया कि गुप्ता शाकाहारी हैं. इसलिए उन्हें जेल में शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जाना चाहिए. अभियोजन पक्ष ने गुप्ता पर खालिस्तानी नेता की हत्या के लिए एक व्यक्ति को सुपारी देने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है. यह भी पढ़ें : Italy Boat Accident: इटली के पास जहाज डूबने से 11 की मौत, 60 से ज्यादा लापता
गुप्ता पर भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित खालिस्तान के लिए अभियान चलाने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने की साजिश रचने का आरोप है. चेक गणराज्य से प्रत्यर्पण के बाद गुप्ता को ब्रुकलिन में एक जेल में रखा गया है 52 वर्षीय गुप्ता को पिछले साल 30 जून को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद अमेरिका ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की थी.
इस साल की शुरुआत में चेक संवैधानिक न्यायालय में उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील के कारण उनका प्रत्यर्पण रुका हुआ था. पिछले महीने उनकी अपील खारिज होने पर उन्हें अमेरिका भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया. जनवरी में न्यूयॉर्क की अदालत में एक याचिका दाखिल कर गुप्ता के वकील ने कहा था कि उन्हें “प्राग में हिरासत में रहने के दौरान बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया. वकील ने जनवरी में अदालत से अनुरोध किया था कि अभियोजन पक्ष को मामले के बारे में बचाव पक्ष को अधिक जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया जाए, ताकि वह गुप्ता का बचाव किया जा सके.