लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण, ऑरेंज जोन में जिले के भीतर भी नहीं चलेंगी बसें

गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जोखिम रूपरेखा के आधार पर देश के जिलों में रेड (हॉटस्पॉट), ऑरेंज और ग्रीन जोन में विस्तारित लॉकडाउन अवधि में विभिन्न गतिविधियों को नियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने के एक दिन बाद मंत्रालय ने अब इन जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है. 'ऑरेंज जोन' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, मंत्रालय ने जिले के बाहर और जिले के अंदर परिचालन को प्रतिबंधित किया है. हालांकि टैक्सी और कैब को केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ परिचालन की अनुमति है.

गृह मंत्रालय (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जोखिम रूपरेखा के आधार पर देश के जिलों में रेड (हॉटस्पॉट), ऑरेंज और ग्रीन जोन में विस्तारित लॉकडाउन अवधि में विभिन्न गतिविधियों को नियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने के एक दिन बाद मंत्रालय ने अब इन जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है. 'ऑरेंज जोन' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, मंत्रालय ने जिले के बाहर और जिले के अंदर परिचालन को प्रतिबंधित किया है. हालांकि टैक्सी और कैब को केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ परिचालन की अनुमति है. मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में कहा, "लोगों और वाहनों को जिले के बाहर उन्हीं गतिविधयों के लिए जाने की अनुमति है जिसके लिए मंजूरी मिली है. चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग ही जा सकते हैं."

हालांकि, यह कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके मूल्यांकन और प्राथमिकताओं के आधार पर, कम गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है. शुक्रवार को एमएचए द्वारा जारी दिशानिदेर्शो में ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में काफी छूट दी गई। इसने अपने आदेश में कहा था, "कंटेन्मेंट जोन के भीतर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है. नए दिशानिर्देशों के तहत, पूरे देश में सीमित संख्या में कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, चाहे जो भी क्षेत्र हो. यह भी पढ़े: लॉकडाउन 3.0: जानें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में क्या रहेगा खुला और क्या बंद रहेगा?

इनमें हवाई-रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से वाहन से राज्य के बाहर यात्रा, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक और प्रशिक्षण या कोचिंग संस्थानों का संचालन, आतिथ्य सेवाओं, जिनमें होटल और रेस्तरां, बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान, जैसे सिनेमा हॉल,मॉल, जिम, खेल परिसर आदि, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं और धार्मिक स्थानों/सार्वजनिक स्थानों पर पूजा के लिए भीड़ जुटने पर प्रतिबंध शामिल है. हालांकि, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से लोगों को बेहद जरूरी काम के लिए और एमएचए की मंजूरी प्राप्त कामों के आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है.

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