EPFO का बड़ा फैसला, नौकरी जाने के महज इतने दिन बाद निकाल सकेंगे 75 फीसदी तक राशि
EPFO के सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन और श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि हमने इस योजना में संशोधन का निर्णय किया है. इसके तहत एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ईपीएफओ का कोई भी सदस्य 75% तक राशि को अग्रिम तौर पर निकाल सकता है और अपने खाते को बनाए रख सकता है.
नई दिल्ली: पीएफ निकालने को लेकर एक अच्छी खबर आयी है. जिससे जरूरतमंद को बड़ा फायदा होगा. इसी कड़ी में बताना चाहते है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य के पास अब एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में 75% तक राशि निकालने का विकल्प होगा. इस तरह वह अपने खाते को भी बरकरार रख सकते हैं. यह जानकारी श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को ईपीएफओ के ट्रस्टी की बैठक के बाद दी.
ईपीएफओ योजना 1952 के नए प्रावधान के तहत दो महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में उपयोक्ता अपनी बची हुई 25% राशि की भी निकासी कर खाते को बंद कर सकता है. मौजूदा समय में कोई भी उपयोक्ता दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही इस राशि की निकासी कर सकता है.
EPFO के सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन और श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि हमने इस योजना में संशोधन का निर्णय किया है. इसके तहत एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ईपीएफओ का कोई भी सदस्य 75% तक राशि को अग्रिम तौर पर निकाल सकता है और अपने खाते को बनाए रख सकता है.
ज्ञात हो कि इस नई योजना के तहत व्यक्ति अपना पीएफ अकाउंट बनाए रख सकता है और इसका उपयोग दूसरी नौकरी मिलने पर किया जा सकता है. पहले प्रस्ताव रखा गया था कि 60 प्रतिशत रकम ही वापस ली जा सकेगी लेकिन CBT ने यह सीमा 75 फीसदी कर दी.