RBI ने जारी किया नई एडवाइजरी, अब बैंकों में बदले जा सकेंगे 2000 व 200 के नोट

जर्व बैंक ने मंत्रालय को कटे-फटे और गंदे नोट बदलने को लेकर आरबीआई के 2009 रूल्स में बदलाव करने को लेकर प्रस्ताव भेजा था. जिस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दिया है. सरकार की तरह से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है

2000 और 200 के नोट (Photo credits: File Photo)

नई दिल्ली: यदि आपके पास 2000 और 200 रुपए का फटे पुराने नोट है तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. रिजर्व बैंक ने मंत्रालय को कटे-फटे और गंदे नोट बदलने को लेकर आरबीआई के 2009 रूल्स में बदलाव करने को लेकर प्रस्ताव भेजा था. जिस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दिया है. सरकार की तरह से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अब तक आरबीआई के नियमों के अनुसार फटे, पुराने और गंदे 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के नोट बदलने का ही प्रावधान था.

बता दें कि अब तक आरबीआई के रूल्स में  इन दोनों नोटों को बदलने को लेकर कोई प्रवधान नहीं था. जिसके तहत  आप फटे पुराने और गंदे  दो हजार औऱ दो सौ के नोटों को बदल सकें. नोट बदलने को कानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है. नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे-फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने इसमें कोई संसोधन नहीं किया था. लेकन अब नए संसोधन में 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने का प्रावधान जोड़ दिया गया है.

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गौरतलब हो कि दो हजार का नोट नवंबर 2016 में नोट बंदी के बाद जारी किया गया था. वहीं दो सौ का नोट सितंबर 2017 के बाद जारी किया गया था. इन नोटों को जारी करने के बाद देश के अलग- अलग राज्यों से शिकायत आने लगी थी कि इन नोटों का रंग उतरने और गंदे होने पर बैंक में वे बदली करने के लिए लेकर जाने पर बैंक वाले यह कहकर इन नोटों को नहीं बदली करते है. उनका कहना होता है कि आरबीआई से इन नोटों को बदली करने को लेकर इजाज नही दिया है. इससे लोग काफी परेशान थे. लेकिन आरबीआई के इन नए संसोधन से लोगों ने अपने फटे- पुराने इन नोटों को बदली करने को लेकर उनके लिए राहत भरी खबर है.

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