Passport Spouse New Rule: पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़वाना हुआ आसान, अब मैरिज सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं

अगर आप पासपोर्ट में अपने जीवनसाथी (पति/पत्नी) का नाम जोड़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास विवाह प्रमाणपत्र नहीं है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं.

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अगर आप पासपोर्ट में अपने जीवनसाथी (पति/पत्नी) का नाम जोड़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास विवाह प्रमाणपत्र नहीं है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं. विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक नई सुविधा 'Annexure J' शुरू की है, जिससे अब संयुक्त घोषणा पत्र (Joint Photo Declaration) के जरिए ही यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

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Annexure J एक संयुक्त घोषणा पत्र होता है जिसमें पति-पत्नी दोनों का नाम, पता, वैवाहिक स्थिति और फोटो सहित एक स्व-घोषणा शामिल होती है. इसमें यह भी लिखा होता है कि दोनों विवाह के बाद से साथ रह रहे हैं और पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम शामिल करने की अनुमति देते हैं.

Annexure J? में भरी जाने वाली जानकारियां

क्यों लिया गया ये फैसला?

पुणे के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अर्जुन देओरे के मुताबिक, यह निर्णय खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो विवाह प्रमाणपत्र बनवाने में कठिनाई महसूस करते हैं, खासकर उत्तर भारत जैसे इलाकों में जहां हर विवाह रजिस्टर्ड नहीं होता. वहीं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शादियां आमतौर पर रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में ऐसी सुविधा या आदत नहीं है.

कब जरूरी होगा तलाक या पुनर्विवाह का प्रमाण?

यदि आप पासपोर्ट से जीवनसाथी का नाम हटवाना चाहते हैं, तब भी आपको अब तलाक का आदेश (Divorce Decree) या मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. वहीं, अगर आप किसी नई शादी के बाद नाम बदलवाना चाहते हैं तो Annexure J के साथ-साथ पुनर्विवाह का प्रमाणपत्र और आधुनिक पहचान दस्तावेज (QR कोड वाला आधार आदि) भी ज़रूरी होगा.

कैसे करें आवेदन?

विदेश मंत्रालय की यह नई पहल उन लाखों नागरिकों के लिए राहत बनकर आई है जिन्हें दस्तावेज़ी जटिलताओं की वजह से पासपोर्ट अपडेट करने में परेशानी होती थी.

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