मालेगांव ब्लास्ट: NIA कोर्ट का आदेश साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हफ्ते में एक बार होना होगा पेश
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट हफ्ते में एक बार पेश होने का आदेश सुनाया है. इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी ने याचिका में निजी परेशानियों का हवाला देकर यह रियायत मांगी थी. जिसके बाद उस समय अदालत ने मंजूर किया था.
मुंबई: मालेगांव बम धमाकों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट हफ्ते में एक बार पेश होने का आदेश सुनाया है. इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी ने याचिका में निजी परेशानियों का हवाला देकर यह रियायत मांगी थी. जिसके बाद उस समय अदालत ने मंजूर किया था. बता दें कि स्पेशल NIA कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपियों के मौजूद नहीं रहने पर मई में सख्त नाराजगी जताई थी.
साध्वी प्रज्ञा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भोपाल लोकसभा सीट से BJP के टिकट चुनाव लड़कर उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हरा कर जीत हासिल की है. प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 के मालेगांव धमाका मामले में आरोपी हैं, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी. वह इस समय जमानत पर हैं.
Special NIA court directs BJP MP-elect Pragya Singh Thakur to appear before court at least once a week. (file pic) pic.twitter.com/muqHCguYnJ
— ANI (@ANI) June 3, 2019
प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड एक बाइक मालेगांव बम विस्फोट में इस्तेमाल होने के चलते 2008 में उनकी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी. मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा को 2008 में गिरफ्तार किया गया. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उन्हें मामले में क्लीन चीट दे दी है लेकिन अदालत ने उन्हें मामले में बरी करने से इंकार कर दिया. अदालत ने उनके खिलाफ मकोका के तहत आरोप हटा दिए और अब उन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है. इस मामले में बम्बई हाईकोर्ट ने उन्हें 2017 में जमानत दे दी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 03, 2019 02:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

