Train Ticket Name Change: ट्रेन टिकट पर नाम बदलवाना है? भारतीय रेलवे के नियमों को समझें; जानें कब और कैसे मिलता है यह मौका

क्या आप अपने आरक्षित (Reserved) ट्रेन टिकट पर यात्री का नाम बदलना चाहते हैं? भारतीय रेलवे के नियमों के तहत आप कुछ विशेष परिस्थितियों में अपना नाम बदल सकते हैं. इस लेख में जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी शर्तें.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo/ ANI)

कोलकाता: ट्रेन (Train) में कंफर्म टिकट (Confirm Ticket) मिलना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर आखिरी समय में. ऐसे में कई यात्रियों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या आरक्षित ट्रेन टिकट (Reserved Train Tickets) पर यात्री का नाम बदला जा सकता है? भारतीय रेलवे (Indian Railway) के नियमों के अनुसार, इसका जवाब 'हां' है, लेकिन यह सुविधा पूरी तरह से शर्तों और समय-सीमा के अधीन है. नाम बदलने के लिए आपको स्टेशन पर जाकर औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है. यह भी पढ़ें: IRCTC का बड़ा फैसला: अब बिना आधार वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा तत्काल और ARP टिकट, वेबसाइट व ऐप में भी हुए बड़े बदलाव

नाम बदलने की प्रक्रिया और समय-सीमा

यदि आपको टिकट पर नाम बदलवाना है, तो आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान (Departure) से कम से कम 24 घंटे पहले नजदीकी रेलवे आरक्षण कार्यालय (Reservation Office) में जाना होगा. इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप (टिकट का प्रिंट) और यात्री का वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखना होगा. नाम में बदलाव की स्वीकृति संबंधित डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर या मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (Chief Reservation Supervisor) द्वारा दी जाती है.

इन स्थितियों में मिलता है मौका

रेलवे ने नाम ट्रांसफर के लिए कुछ चुनिंदा स्थितियां तय की हैं:

ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण नियम

रेलवे के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नाम परिवर्तन की सुविधा को लेकर कुछ कड़े नियम हैं:

सावधानी बरतें

रेलवे स्पष्ट करता है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से विनियमित है. यदि कोई यात्री अंतिम समय पर बिना आधिकारिक नाम बदलाव के किसी और के टिकट पर यात्रा करता है, तो उसे 'बिना टिकट' माना जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. अतः, अपनी यात्रा को सुखद और कानूनी तौर पर सुरक्षित बनाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही रेलवे काउंटर पर संपर्क करें.

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