Nalasopara: इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद 14 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म; वीडियो बनाकर किया वायरल, 2 नाबालिग हिरासत में

मुंबई से सटे नालासोपारा में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर 14 वर्षीय किशोरी को चॉल में बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने और उसका आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का गंभीर मामला सामने आया है. तुलिंज पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर दोनों 17 वर्षीय नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

नालासोपारा (पालघर): मुंबई से सटे नालासोपारा (Nalasopara) इलाके में एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी (Minor Girl) के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang-Rape) और घटना का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का मामला सामने आया है. तुलिंज पुलिस स्टेशन ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल दो 17 वर्षीय नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

यह घटना जुलाई के महीने में घटी थी, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के परिजनों ने सोशल मीडिया पर इस अपराध का वीडियो देखा और पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. यह भी पढ़ें: Jalgaon Gangrape: महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रैक्टर का किराया न चुकाने पर महिला से गैंगरेप, मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

इंस्टाग्राम पर दोस्ती और चॉल में बुलाकर वारदात

तुलिंज पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नालासोपारा (पूर्व) की रहने वाली पीड़िता की पहचान कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर एक आरोपी से हुई थी.

11 जुलाई की दोपहर आरोपी ने जरूरी बातचीत के बहाने किशोरी को मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद वह उसे एक स्थानीय चॉल के कमरे में ले गया, जहां उसका दूसरा 17 वर्षीय साथी पहले से मौजूद था. आरोप है कि दोनों ने कमरे में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल फोन से इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया.

भाई को जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो लीक

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वे उसके भाई की हत्या कर देंगे. गंभीर धमकियों और डर के कारण पीड़िता ने कई दिनों तक परिजनों को कुछ नहीं बताया.

हालांकि, आरोपियों ने बाद में उस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर साझा कर दिया. 15 अगस्त को पीड़िता के मामा ने अपने मोबाइल फोन पर यह वीडियो देखा और परिवार को सतर्क किया. परिजनों द्वारा पूछताछ किए जाने पर पीड़िता ने पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद तुरंत पुलिस से संपर्क किया गया.

BNS, POCSO और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज

तुलिंज पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक (PI) अमर मराठे ने पुष्टि की है कि दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह से संबंधित कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक धमकी की धाराओं के अलावा, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम तथा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वीडियो किन-किन सोशल मीडिया ग्रुप्स में साझा किया गया था.

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