Mumbai: Uber की वजह से महिला की छूट गई फ्लाइट, अब उबर को देना होगा 20,000 रुपये का जुर्माना
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मुंबई: उबर सर्विस की वजह से एक महिला की फ्लाइट छूट गई जिसके बाद मामला कोर्ट में चला गया. कोर्ट ने उबर पर जुर्माना लगाया है और महिला को भुगतान करने का फैसला सुनाया. महिला को  फ्लाइट से चेन्नई जाना था, लेकिन उबर कैब ड्राइवर ने उसे हवाई अड्डे तक ले जाते समय  देरी कर दी, जिसकी वजह से फ्लाइट छूट गई. Bihar Honor Killing: अंतरजातीय विवाह करने पर परिजनों ने युवती की गोली मारकर हत्या की

जिला उपभोक्ता अदालत ने एक आदेश में उबर इंडिया को सेवाओं में कमी का दोषी ठहराया है और फर्म को मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये और डोंबिवली निवासी को मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने को कहा है.

शिकायतकर्ता कविता शर्मा, एक वकील, को 12 जून, 2018 को मुंबई हवाई अड्डे से शाम 5.50 बजे चेन्नई के लिए उड़ान भरनी थी. उन्होंने हवाई अड्डे के लिए दोपहर 3.29 बजे एक उबर कैब बुक की, जो उनके निवास से लगभग 36 किमी दूर है.  उबर कार का ड्राइवर 14 मिनट के बाद उसके आवास पर पहुंचा और कई बार कॉल करने के बाद उसने फोन रिसीव किया

शिकायतकर्ता के मुताबिक मौके पर पहुंचने के बाद भी चालक फोन पर बात करने में व्यस्त था और बातचीत खत्म करने के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ. इसके बाद  ड्राइवर ने गलत मोड़ लिया और कैब को एक सीएनजी स्टेशन पर ले गया और 15-20 मिनट वहां बर्बाद कर दिया. इसके बाद  शाम 5.23 बजे शिकायतकर्ता को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, लेकिन तब तक फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी. मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो शिकायतकर्ता को राहत मिली. अब उबर महिला को 20 हजार रुपये मुआवजे को तौर पर देगा.