Mumbai News: तलाक विवाद के बीच रेलवे इंजीनियर ने इंस्टाग्राम पर पत्नी की Private Photos की पोस्ट, मामले में FIR दर्ज

मुंबई के डिंडोशी इलाके में एक रेलवे इंजीनियर के खिलाफ अपनी पत्नी की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने तलाक के विवाद और विवाहेतर संबंधों के खुलासे के बाद इस वारदात को अंजाम दिया.

(Photo Credits File)

 Mumbai News: मुंबई के मालाड इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पश्चिम रेलवे में कार्यरत एक 31 वर्षीय वरिष्ठ खंड अभियंता (Senior Section Engineer) पर अपनी पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप लगा है. पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब पीड़िता ने पति के कथित विवाहेतर संबंधों (extramarital affairs) के कारण तलाक की अर्जी दाखिल की. डिंडोशी पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

विवाह-विवाद

पीड़िता और आरोपी का विवाह 25 नवंबर 2020 को हुआ था, जिसके बाद वे गोरेगांव पश्चिम में रहने लगे. पीड़िता वर्तमान में यूपीएससी (UPSC) परीक्षा की तैयारी कर रही है. एफआईआर के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद ही महिला को पति के किसी अन्य महिला के साथ संबंधों का पता चला, जिससे दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए. विवाद बढ़ने पर अगस्त 2024 में महिला अपने मायके चली गई. आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसके घर जाकर गाली-गलौज की और आत्महत्या की धमकी देकर फंसाने की कोशिश की.  यह भी पढ़े:  Kerala: केरल में व्हाट्सएप पर पत्नी को दिया ‘तीन तलाक’, आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज

इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर किया बदनाम

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला के इंस्टाग्राम अकाउंट तक अनधिकृत पहुंच बनाई और उसकी प्रोफाइल की जानकारी बदल दी. जून 2025 में जब महिला ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया, तो आरोपी का व्यवहार और अधिक आक्रामक हो गया. 15 जनवरी 2026 को आरोपी ने पीड़िता के अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट और तस्वीरें अपलोड कीं. साथ ही, उसने फोन पर धमकी दी कि यदि तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, तो वह उसे जान से मार देगा.

हालिया घटना

ताजा घटना 18 मार्च 2026 की है, जब आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता की निजी तस्वीरें 'वन-टाइम व्यू' कैप्शन के साथ अपलोड कीं और बाद में उन्हें हटा दिया. हालांकि, पीड़िता ने दूसरे मोबाइल फोन की मदद से इन तस्वीरों को देख लिया और सबूत जुटाए. आरोपी पर पीड़िता के दोस्तों और उनके परिवारों को अपमानजनक वॉयस मैसेज भेजकर चरित्र हनन करने का भी आरोप है.

नए धाराओ में केस दर्ज

पीड़िता की शिकायत के आधार पर, डिंडोशी पुलिस ने 21 मार्च को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2), 352, 356 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66C, 66E और 67A के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस मामले की तकनीकी जांच कर रही है ताकि डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा सकें.

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