Mumbai: शख्स ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड का Sex वीडियो उसके होने वाले पति को भेजा, हुआ गिरफ्तार

मुंबई में शख्स ने हाल ही में एक महिला के साथ अपनी सगाई तोड़ दी. दरअसल, शख्स को उसकी होने वाली पत्नी का एक अश्लील वीडियो मिला, जिसमें महिला किसी और पुरुष के साथ सेक्स क्रिया में लिप्त नजर आई. सेक्स वीडियो को कथित तौर पर महिला के एक्स बॉयफ्रेंड ने भेजा था. घटना के बाद महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर: (Photo Credit: File Photo)

मुंबई (Mumbai) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने हाल ही में एक महिला के साथ अपनी सगाई (Engagement) तोड़ दी. दरअसल, शख्स को उसकी होने वाली पत्नी का एक अश्लील वीडियो मिला, जिसमें महिला किसी और पुरुष के साथ सेक्स क्रिया (Sexual Act) में लिप्त नजर आई. सेक्स वीडियो (Sex Video) को कथित तौर पर महिला के एक्स बॉयफ्रेंड (Ex-Boyfriend) ने भेजा था. घटना के बाद महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जा रहा है कि मरीन लाइन्स में मेड का काम करने वाले शख्स और महिला की सगाई होने वाली थी. उनकी सगाई से पहले ही महिला के होने वाले पति को एक वीडियो मिला. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में कथित तौर पर महिला अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ग्रांट रोड के एक होटल के कमरे में शारीरिक संबंध बनाते हुए नजर आ रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अपनी होने वाली पत्नी का पुराना सेक्स वीडियो देखने के बाद महिला के होने वाले पति ने सगाई रद्द कर दी और शादी करने से इनकार कर दिया. यह भी पढ़ें: Car Sex Video: कार में सेक्स कर रहे थे 2 पुलिसकर्मी, राहगीर ने बनाया वीडियो, वायरल होने पर हुई ये कार्रवाई

इस घटना के बाद महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले में कार्रवाई करते हुए डीबी मार्ग पुलिस ने 24 वर्षीय आरोपी और उसके दोस्त को सेक्स वीडियो भेजने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.

इस साल मार्च में पालघर में हुई एक अलग घटना में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर दुल्हन के परिवार द्वारा सगाई समारोह की घटिया तैयारियों के कारण शादी को रद्द कर दिया था. घटना के बाद महिला के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई और दूल्हे व उसे परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 417 (धोखाधड़ी) और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया.

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