मुंबई (Mumbai) में 5 साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक पिता को मुंबई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. दोषी के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही शिकायत दर्ज करवाई थी. आरोप के मुताबिक, पिता बेटी के प्राइवेट पार्ट बार-बार छूता था. कोर्ट ने आरोपी को बेटी के निजी अंग छूने का पर पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोई "त्वचा से त्वचा" का स्पर्श नहीं था. कोर्ट ने कहा है कि एक पिता अपनी बेटी का संरक्षक और विश्वासपात्र होता है, ऐसे में यह मामला और भी गंभीर हो जाता है. Loan Fraud: साइबर ठगों ने मुंबई की युवती का किया यौन उत्पीड़न, सेक्स वर्कर बताकर सोशल मीडिया पर डाला नंबर.
स्पेशल कोर्ट ने त्वचा से त्वचा के संपर्क के बात से इनकार करते हुए आरोपी पिता को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा POCSO एक्ट में यौन उत्पीड़न के प्रावधान या परिभाषा में भी यह उल्लेख नहीं है कि किसी शख्स को पीड़ित के निजी अंग को कैसे छूना चाहिए.
सुनवाई के कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता पर कोई शारीरिक या प्रत्यक्ष हमला नहीं किया, उसे कोई चोट भी नहीं आई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. पिता द्वारा ऐसा किया जाना जघन्य अपराध है.
शिकायत में कहा गया है कि, 2019 में, पीड़िता के शिक्षक ने उसे स्कूल में गलत छूने के व्यवहार करने के बारे में सचेत किया था. इसके बाद शिकायतकर्ता की बेटी ने खुलासा किया कि पिता ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ था.
इसके बाद मां ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. वहीं आरोपी ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसे झूठा फंसाया क्योंकि वह उसे छोड़ना चाहती थी. अपने आदेश में, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि पीड़िता पूरे मुकदमे के दौरान अपने बयान पर अड़ी रही कि आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ था.
अदालत ने कहा, "पीड़िता न केवल यह कह रही है कि आरोपी ने उसे छुआ, बल्कि यह भी कहा कि उसके बाद आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर वह इस बात को किसी को बताएगी तो वह उसे सजा देगा.