मध्यप्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब अगर बिजली कंपनी की लापरवाही से सड़क, गली, खेत में किसी भी मवेशी की कंरट लगने से मौत होती है. तो ऐसे में पशु मालिकों को को मुवाजे के तौर पर राशि दी जाएगी. पशु के मालिक को यह राशि राजस्व विभाग के प्रमाणीकरण के बाद सौंपी जाएगी. ज्ञात हो मुवाजा लापरवाही में मारे जाने वाले पशु के मालिक को मिलेगा. इसमें गाय भैंस जैसे दुधारू पशुओं के लिए 30 हजार रूपये दिया जाएगा.
यदि लापरवाह के कारण बैल, ऊंट, भैंसा, घोड़े जैसे पशु की मौत होती है सरकार 25 हजार रूपये देगी. वहीं गधे की मौत पर 16 हजार और बकरी भेड़ -बकरी की मौत होती है तो 3 हजार रूपये दिया जाएगा. मुवाजा राशि 250 रूपये से लेकर 30 हजार तक दिया जाएगा. उर्जा विभाग की आदेश के अनुसार पशु की मौत के पशु चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट और राजस्व विभाग का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा.
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इसके साथ यह भी कहा गया है कि पशुपालकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने पशु को बिजली लाइन के करीब न आने दें. गौरतलब हो कि मध्यप्रदेश में आगामी चार माह में सरकार ने 1000 गौ-शौलाएं खोलने का लक्ष्य तय किया है. इन गौशालाओं में लगभग एक लाख निराश्रित गौवंश (गाय) को रखा जाएगा. कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले विधानसभा चुनाव के दौरान हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने का ऐलान किया था. सरकार ने गौशाला खोलने की प्रतिबद्धता पर अमल करने की कवायद शुरू कर दी है.