Moradabad: नकली शराब बेचने के आरोप में शख्स को 10 साल की जेल

मुरादाबाद की एक अदालत ने 43 वर्षीय एक व्यक्ति को 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी को यूरिया और अन्य जहरीले पदार्थों से बनी नकली शराब बेचने के आरोप में 12 साल बाद सजा सुनाई गई.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: LatestLY)

मुरादाबाद, 29 जनवरी : मुरादाबाद (Moradabad) की एक अदालत ने 43 वर्षीय एक व्यक्ति को 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी को यूरिया और अन्य जहरीले पदार्थों से बनी नकली शराब बेचने के आरोप में 12 साल बाद सजा सुनाई गई. आरोपी सोम पाल को फरवरी 2011 में शहर के सिविल लाइंस इलाके में 5 लीटर नकली शराब के साथ पकड़ा गया था.

शराब का एक प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया था और इसमें यूरिया की अत्यधिक मात्रा के कारण इसे मानव उपभोग के लिए खतरनाक करार दिया गया था. अदालत में पेश सबूतों के आधार पर जज ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने पाल को दोषी करार दिया. यह भी पढ़ें : अयोध्या के संत ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करने पर की इनाम की घोषणा

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील कौशल गुप्ता ने कहा, "सोम पाल को सब-इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने नकली शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था."

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