Money Laundering Case: दिल्ली की एक अदालत ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शिवकुमार को 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक दुबई जाने और वहां होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी. अदालत का फैसला शिवकुमार के आवेदन के जवाब में आया, जिसमें डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर और माइकल आर. ब्लूमबर्ग की ओर से दुबई में सीओपी28 यानी जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने का आमंत्रण मिलने का हवाला दिया गया था.
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में यात्रा करने के अधिकार को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने अनुमति दे दी. कर्नाटक में आठ बार के विधायक और मौजूदा उपमुख्यमंत्री के रूप में शिवकुमार की व्यापक राजनीतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने माना कि उनके भारत से भागने की संभावना नहीं है. यह भी पढ़े: Siddaramaiah Karnataka New CM: शपथ के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मंत्रियों के साथ विधानसभा पहुंचे (Video)
अदालत ने शिवकुमार पर यात्रा से पहले 5 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जमा करने, संपर्क विवरण के साथ संपूर्ण यात्रा कार्यक्रम प्रदान करने और यात्रा के दौरान सह-अभियुक्तों से संपर्क करने या गवाहों को प्रभावित करने से परहेज करने सहित कई शर्तें लगाईं.
आवेदन में कहा गया है कि आरोपी का बिना किसी उड़ान जोखिम के विदेश यात्रा का इतिहास रहा है और तर्क दिया गया कि जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें शिवकुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.
हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उस आवेदन का विरोध किया, जिसमें आरोपी पर दूषित नकदी ले जाने से संबंधित आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था.