Uttar Pradesh में मांस ले जाने पर भीड़ ने दो व्यक्तियों को पीटा
मार पीट, (Photo Credits: IANS)

मथुरा (उत्तर प्रदेश), 23 सितम्बर: मथुरा (Mathura) में एक ऐसे क्षेत्र से मांस ले जाने के लिए भीड़ द्वारा दो लोगों को रोका गया और बेरहमी से पीटा गया, जहां मांस उत्पादों पर प्रतिबंध है. दोनों युवकों की पहचान अयूब और मौसिम के रूप में हुई है. पुरुषों पर हमला करने वाले दक्षिणपंथी संगठन, फेसबुक पर लाइव हो गए, उनके हमले की रिकॉर्डिग की और दर्शकों से वीडियो साझा करने के लिए कहा. करीब 15 लोगों की भीड़ ने युवकों को बहुत बुरी तरह से पीटा. 40 वर्षीय अयूब राया शहर में एक लाइसेंसी मांस की दुकान चलाता है और वहां से मांस ले रहा था, जबकि 23 वर्षीय मौसिम उसके साथ था. यह भी पढ़े: Karnataka : कक्षा में मालिश करवाने वाले प्रधानाध्यापक को किया गया निलंबित

वाहन के चालक अयूब, मौसिम और बहादुर को 'पूजा स्थल को अपवित्र करने और कथित गोहत्या' के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मथुरा के जिला अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने कहा कि बुधवार को उन्हें सूचना मिली थी कि मांस पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया जा रहा है और प्रतिबंध के बावजूद पुरुष कथित तौर पर गोमांस ले जा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे मुखबिर ने हमें बताया था कि मांस आगरा से मथुरा ले जाया जा रहा था, जो अवैध है. 'गौ रक्षक दल के अध्यक्ष रविकांत शर्मा ने कहा, "यमुना एक्सप्रेसवे से बाहर निकलने के बाद हमने उन्हें महावीर कॉलोनी में रोका और पुलिस को सौंप दिया. "

अयूब और मौसिम को आईपीसी की धारा 295 (पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) और 429 (जानवरों को मारना या अपंग करना) और गौहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. मथुरा के एसपी (नगर) एमपी सिंह ने कहा, "लगभग 160 किलो मांस जब्त किया गया है और उसके नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं. आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. "एसपी ने आगे कहा कि, "आरोपी के पास न तो ट्रांजिट परमिट था और न ही खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए रेफ्रिजरेटर जो दोनों अनिवार्य हैं. "