देश में 678 कैदी सजा पूरी करने के बाद भी जेलों में बंद हैं :गृह मंत्रालय

लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक की स्तिथि के अनुसार 678 दोषसिद्ध कैदी ऐसे हैं जो कि सजा पूरी करने के बाद भी जुमार्ना राशि का भुगतान न करने की वजह से जेलों में बंद हैं.

Ministry of Home Affairs (Credit: Wikimedia Commons)

नई दिल्ली, 21 मार्च: देश की जेलों में 678 कैदी ऐसे हैं जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जुर्माना राशि का भुगतान न करने की वजह से विभिन्न जेलों में बंद हैं. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी है. लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक की स्तिथि के अनुसार 678 दोषसिद्ध कैदी ऐसे हैं जो कि सजा पूरी करने के बाद भी जुमार्ना राशि का भुगतान न करने की वजह से जेलों में बंद हैं. यह भी पढ़ें: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी, भारत में 24 घंटे में 699 नए कोविड मामले, दो मौतें

गृह राज्यमंत्री ने बताया कि इनमें सबसे ज्यादा 172 कैदी उत्तरप्रदेश की जेलों में बंद हैं। वहीं 75 महाराष्ट्र, 68 मध्यप्रदेश, 43 केरल और 41 उत्तराखंड की जेलों में बंद हैं.

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