नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Suprem Court) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से सोमवार को जवाब मांगा. अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा रद्द किए जाने के बाद से कथित रूप से हिरासत में हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ ने केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया और राज्यसभा सांसद एवं एमडीएमके नेता वाइको की याचिका पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की. वाइको ने कहा कि वह पिछले चार दशकों से अब्दुल्ला के निकट मित्र हैं.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही कश्मीर में बवाल मचा हुआ है. फारुक अब्दुल्ला समेत नेताओं ने धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे है. विरोध में इन नेताओं का कहना है कि यह मोदी सरकार का जम्मू- कश्मीर के लोगों के लिए लिए लिया गया फैसला एक तरफ है.