मंदसौर गैंगरेप: 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले इरफान और आसिफ दोनों दोषी करार, लंच के बाद कोर्ट सुनाएगी सजा

बता दें कि इरफान और आसिफ दोनों दरिंदो ने 26 जून को बच्ची का बदमाशों ने अपहरण कर उसके साथ रेप और हत्या करने का प्रयास किया था. लेकिन बच्ची बच गई और 27 जून को घायल अवस्था में वह मिली थी.

मंदसौर. मध्य प्रदेश के मंदसौर में सात साल की बच्ची से रेप के आरोपियों इरफान और आसिफ को कोर्ट ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. मंगलवार के दिन दोनों आरोपियों को न्यायाधीश निशा गुप्ता की अदालत में दोनों आरोपियों को पेश किया गया. वहीं अब लंच के बाद कोर्ट दोनों को सजा सुनाएगी. कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों आरोपियों के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था.

बता दें कि इरफान और आसिफ दोनों दरिंदो ने 26 जून को बच्ची का बदमाशों ने अपहरण कर उसके साथ रेप और हत्या करने का प्रयास किया था. लेकिन बच्ची बच गई और 27 जून को घायल अवस्था में वह मिली थी. इरफान और आसिफ दोनों ने मासूम बच्ची के साथ जो किया उसने हर किसी को झकझोर के रख दिया था. जिसके बाद देशभर में इन दरिंदो को फांसी देने की मांग उठने लगी. वहीं पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

जिसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया और आरोपियों के खिलाफ 37 गवाह पेश किए गए. वहीं इस मामले पर दोनों पक्षों में 14 जुलाई को बहस हुई और अदालत ने 21 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसल सुनाया.

गौरतलब है कि मंदसौर में दो युवकों ने मासूम छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया था. दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. मासूम के इलाज के लिए मुंबई से रविवार को बाल रोग चिकित्सक पहुंचे थे और उन्होंने मासूम बच्ची की जान बची थी.

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