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Ranchi Rape Case: बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में शख्स को आखिरी सांस तक जेल की सजा

रांची के बुंडू में साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए सुनील मछुआ को पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है. उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Ranchi Rape Case: बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में शख्स को आखिरी सांस तक जेल की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर(Credit: Pixabay)

Ranchi Rape Case:  रांची के बुंडू में साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए सुनील मछुआ को पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है. उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वारदात 22 जनवरी 2020 की है. इसे लेकर बुंडू स्थित महिला एवं बाल संरक्षण थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. बुंडू थाना क्षेत्र के पावर हाउस कॉलोनी निवासी सुनील मछुआ पर आरोप है कि किसी बात को लेकर उसका बच्ची के माता-पिता से झगड़ा हुआ था. इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने परिजनों से झगड़ा किया और धारदार हथियार लेकर घर से निकल गया. यह भी पढ़ें: Drishti IAS Sealed: विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर को MCD ने किया सील, बेसमेंट में चल रही थी क्लास

वह बच्ची के माता-पिता की हत्या करने के लिए रात 10 बजे उसके घर पहुंचा। बच्ची को सोता छोड़कर उसके माता-पिता पड़ोसी से मदद मांगने चले गए. इसका फायदा उठाकर आरोपी मासूम बच्ची को कुछ दूर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे कुएं में फेंक दिया. घटना के बाद आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची-टाटा मार्ग को जाम कर दिया और हत्यारे को फांसी की सजा और मृतक के परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग की. मामले में ट्रायल के दौरान गवाही और साक्ष्यों के आधार पर रांची के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने उसे पिछले दिन दोषी करार दिया था. सोमवार को उसे सजा सुनाई गई.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 29, 2024 09:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).