महाराष्ट्र: दुकानदार की हत्या के जुर्म में उम्रकैद
महाराष्ट्र में 2013 में मामूली विवाद को लेकर एक दुकानदार की हत्या करने के जुर्म में 26 वर्षीय व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी गणेश राउत मजदूरी करता था.
ठाणे: महाराष्ट्र में 2013 में मामूली विवाद को लेकर एक दुकानदार की हत्या करने के जुर्म में 26 वर्षीय व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी गणेश राउत मजदूरी करता था. लोकमान्य नगर इलाके में 21 जून 2013 को वह एक परचून की दुकान पर गया था और दुकानदार से सिगरेट का पैकेट मांगा था. पैसे मांगने पर उसने दुकानदार गोपाल पांडे (52) की पिटाई कर दी.
पांडे की शिकायत पर पुलिस ने राउत को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष ने बताया कि 12 नवंबर 2013 को पांडे का बेटा दुकान पर था तभी राउत वहां पहुंचा, उसके हाथ खून से सने थे. राउत ने पांडे के बेटे को बताया कि ‘‘उसने उसके पिता का खून कर दिया है.’’ आरोपी ने पांडे के बेटे को धमकी भी और उसकी पिटाई करने के बाद वहां से फरार हो गया.
जिला न्यायाधीश पी. पी. जाधव ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त ने खुद ही न्यायेतर इकबालिया बयान दिया है कि उसने पांडे पर हमला किया.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 11, 2018 01:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

