Maharshtra: मुंबई में रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लगने के साथ ही लगा नाइट कर्फ्यू

बीएमसी की तरफ से जारी इस आदेश के शख्स लहजे में आदेश दिया गया है. इस दौरान यदि को नियमों का पालन नहीं कर्ट है तो उसके साथ सख्ती से पुलिस पेश आये. जरूरी होतो तो कानूनी कार्रवाई भी करे.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI)

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की अर्थव्यवस्था को को पटरी पर लाने के लिए मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया. बीएमसी की तरह से लिए गए फैसले के अनुसार कोरोना प्रतिबंधो में बड़ी ढील देते हुए सप्ताह में हर दिन रात दस बजे तक सभी दुकानों को खोलने के लिए अनुमति दी हैं. वहीं बीएमसी ने अपने इस फैसले के बाद एक और दूसरा फैसला लिया हैं. जिसमें मुंबई में रात के दस बजे के बाद लोग कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन न करे हर दिन रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लगाने के साथ ही नाइट कर्फ्यू की घोषणा की हैं.

बीएमसी की तरफ से जारी नए दिशानिर्देशों में मुंबई में मॉल सहित सभी दुकानों को रात 10 बजे तक खुल खोलने की इजाजत मिली हैं. लेकिन सिनेमाघर, धार्मिक स्थल को खोलने के लिए अभी तक अनुमति नहीं मिली है. वहीं मुंबई की लोकल ट्रेन फिलहाल बंद रहेंगी. इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. यह भी पढ़े: बीएमसी ने कहा- मुंबई में वैक्सीन नहीं होने के कारण कल सभी सरकारी केंद्र पर टीकाकरण नहीं होगा

मुंबई में रात के  11 बजे से लगा धारा 144:

बात दें कि देश की आर्थिक राजधनी मुंबई में कोरोना के मामले जरूर कम हुए हैं. लेकिन अभी तक कोरोना के मामले पूरी तरफ से खत्म नही हुए हैं. ऐसे में बीएमसी अभी भी हर संभव कोशिश कर रही ही कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें. बताना चाहेंगे कि मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 244 नए मामले आये. वहीं इस महामारी से 3 लोगों की मौत हुई  हैं. जबकि 412 लोग ठीक हुए हैं. जिन्हें इलाज के बाद अस्पताल से घर जाने के लिए छुट्टी दे दी गई है.

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