Maharashtra Voter List Revision: महाराष्ट्र में 1.80 करोड़ वोटरों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हट सकते हैं, ASDD श्रेणी में आए इतने मतदाता

17 अगस्त तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि, 24 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट; फॉर्म-6 भरकर फिर से जुड़वा सकेंगे नाम.

Maharashtra Voter List Revision: महाराष्ट्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2026 प्रक्रिया के बीच राज्य की ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 1.80 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोक्कलिंगम ने बुधवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी. उनके मुताबिक ये मतदाता ASDD (Absent, Shifted, Deceased, Duplicate) श्रेणी में शामिल हैं, यानी ऐसे लोग जो अनुपस्थित हैं, दूसरे स्थान पर चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम एक से अधिक जगह दर्ज हैं.

राज्य में कुल 9,78,54,049 मतदाताओं में से 9,69,54,766 (99.08%) लोगों तक एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं. हालांकि अब तक 7,60,98,153 (77.77%) फॉर्म ही वापस प्राप्त होकर डिजिटाइज किए जा सके हैं. वहीं 1,80,60,697 (18.46%) फॉर्म ASDD श्रेणी के कारण एकत्र नहीं हो पाए हैं, जबकि 36,95,199 (3.78%) मामलों में कार्रवाई अभी भी लंबित है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि करीब 1.80 करोड़ नाम हटने की संभावना असामान्य नहीं है. इससे पहले भी अन्य राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान 13 से 18 प्रतिशत तक नाम हटाए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम हटेंगे, वे फॉर्म-6 भरकर दोबारा अपना पंजीकरण करा सकते हैं.

निर्वाचन आयोग के अनुसार ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, नागपुर, पालघर और रायगढ़ जैसे शहरी जिलों में ASDD श्रेणी के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है. मुंबई और मुंबई उपनगर में अब तक केवल 63 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं, जबकि करीब 30 प्रतिशत फॉर्म अभी भी ASDD श्रेणी में हैं.

निर्वाचन आयोग ने बताया कि 17 अगस्त 2026 तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए जा सकते हैं. इसके बाद 24 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी. नागरिक 23 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जबकि 27 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.

योग्य मतदाताओं का नाम सूची से न छूटे, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ संयुक्त बैठकें करेंगे और ASDD सूची साझा करेंगे. साथ ही घर-घर जाकर सत्यापन और फॉर्म संग्रह की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी.

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म लेने, उस पर हस्ताक्षर करने या जमा करने से इनकार करेंगे, उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे. वहीं एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं की पहचान Photo Similar Entries (PSE) और Data Similar Entries (DSE) तकनीक के जरिए की जाएगी.

आयोग ने चेतावनी दी है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत मतदाता सूची से जुड़े मामलों में गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध है. इसमें एक वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. साथ ही 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता फॉर्म-6 के जरिए अपना नाम जुड़वा सकेंगे, जबकि किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जाएगा.

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