महाराष्ट्र SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी, लाखों नाम कटे! लिस्ट में अपना नाम है या नहीं, ऐसे करें चेक

महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है. 2.07 करोड़ नाम अस्थायी रूप से बाहर रखे गए हैं. जानें अपना नाम चेक करने का पूरा तरीका.

Maharashtra SIR Draft List Released: महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. इस नई ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर सोशल मीडिया और आम जनता के बीच 2.07 करोड़ वोटरों के नाम काटे जाने की खबरें तेजी से फैली हैं. हालांकि, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि ये नाम स्थायी रूप से सूची से नहीं हटाए गए हैं. मतदाता पैनिक न करें और प्रक्रिया के तहत अपनी जानकारी की जांच करें.

आंकड़ों का गणित: कितने वोटरों के नाम शामिल और कितने बाहर?

महाराष्ट्र में कुल 9.78 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनमें से लगभग 78.86 प्रतिशत (यानी 7.71 करोड़) मतदाताओं को ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है.  यह भी पढ़े:   Maharashtra Voter List 2026: महाराष्ट्र में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी; ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम

शेष 21.15 प्रतिशत (2.07 करोड़) वोटरों को फिलहाल 'असंग्रहित गणना प्रपत्र' (Uncollected Enumeration Form) की श्रेणी में रखा गया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने कहा कि यह कोई तत्काल या अंतिम विलोपन (Deletion) नहीं है. उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे बड़े आंकड़ों पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत स्तर पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचें.

2.07 करोड़ नाम बाहर होने का पूरा कारण

चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रखे गए 2.07 करोड़ नामों का विस्तृत ब्योरा जारी किया है:

76.80 लाख वोटर: ठोस सत्यापन के आधार पर स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित (Shifted) हो चुके हैं.

75.52 लाख वोटर: डोर-टू-डोर सत्यापन के दौरान घर पर उपलब्ध नहीं मिले या उनके पते का पता नहीं चल सका.

34.81 लाख वोटर: डेथ सर्टिफिकेट या परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मृत घोषित पाए गए.

17.63 लाख वोटर: डुप्लीकेट नाम पाए गए या वे किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में भी पंजीकृत हैं.

2.23 लाख वोटर: अन्य तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से इस सूची में शामिल किए गए हैं.

शहरी दिनचर्या और सत्यापन में व्यावहारिक चुनौतियां

ग्राउंड रिपोर्टिंग और प्रशासनिक सीमाओं के कारण ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 100 प्रतिशत सटीकता की गारंटी नहीं दी जा सकती. नियमानुसार, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को सत्यापन के लिए घर पर तीन बार जाना अनिवार्य है.

शहरी क्षेत्रों में अधिकांश कामकाजी लोग देर शाम तक घर लौटते हैं. वहीं, सत्यापन में कार्यरत महिला BLOs के लिए देर रात सत्यापन कार्य करना व्यावहारिक रूप से कठिन होता है. दिन के समय नागरिकों के अनुपस्थित रहने के कारण कई योग्य और असली वोटरों के नाम गलती से 'अनकलेक्टेड' श्रेणी में दर्ज हो गए हैं.

ड्राफ्ट लिस्ट में नाम कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

यदि आप मतदाता सूची में अपना या अपने परिवार के सदस्यों का नाम जांचना चाहते हैं, तो इन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के तरीके

चुनाव आयोग के मुख्य पोर्टल द्वारा: मतदाता सेवा पोर्टल electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं. यहां आप तीन तरीकों से नाम खोज सकते हैं:

विवरण द्वारा (Search by Details): अपना नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, राज्य और विधानसभा क्षेत्र भरकर.

EPIC (वोटर ID नंबर) द्वारा: अपना वोटर ID कार्ड नंबर डालकर सीधे रिकॉर्ड देखें.

मोबाइल नंबर द्वारा: पंजीकृत मोबाइल नंबर और OTP के जरिए.

Voters' Service Portal & Mobile App: voters.eci.gov.in पोर्टल या Google Play Store / Apple App Store से Voter Helpline App डाउनलोड करके 'Search in Electoral Roll' विकल्प चुनें.

जिला कलेक्टर की वेबसाइट: महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले की आधिकारिक कलेक्टर वेबसाइट (जैसे pune.gov.in, mumbaicity.gov.in आदि) पर SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की PDF फाइलें उपलब्ध हैं, जिन्हें क्षेत्रानुसार डाउनलोड करके देखा जा सकता है.

2. ऑफलाइन (ऑफ़लाइन) माध्यम से जांच

बूथ लेवल ऑफिसर (BLO): अपने स्थानीय मतदान केंद्र के BLO से मिलकर ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम जांच सकते हैं.

राजनीतिक दलों के एजेंट (BLA): मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के स्थानीय बूथ-लेवल एजेंटों को भी इस ड्राफ्ट लिस्ट की प्रतियां सौंपी गई हैं.

अगर नाम लिस्ट में नहीं है या कोई गलती है तो क्या करें?

यह केवल एक ड्राफ्ट सूची है, अंतिम मतदाता सूची नहीं. यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है या कोई जानकारी गलत है, तो तुरंत निम्नलिखित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं:

फॉर्म 6 (Form 6): यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से छूट गया है या आप नया मतदाता पंजीकरण कराना चाहते हैं.

फॉर्म 7 (Form 7): किसी भी फर्जी या गलत नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटवाने के लिए.

फॉर्म 8 (Form 8): नाम, पता, जन्मतिथि या फोटो में किसी प्रकार के संशोधन के लिए.

इन फॉर्मों को ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर जाकर या ऑफलाइन अपने BLO के पास जमा किया जा सकता है.

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