Maharashtra SIR Deadline Extended: महाराष्ट्र SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ी, जानें नई डेडलाइन और आवेदन का पूरा तरीका
Special Intensive Revision (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को दूर करना, डुप्लीकेट नाम हटाना, स्थानांतरण (Migration) से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट करना और मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है. यदि कोई पात्र मतदाता 17 अगस्त तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करता है, तो उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हो सकता है.
Maharashtra SIR Deadline Extended: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने महाराष्ट्र में चल रही Special Intensive Revision (SIR) 2026 प्रक्रिया के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी है. राज्यभर में फील्ड वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस विशेष अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और पात्र मतदाताओं का रिकॉर्ड अपडेट करना है. Maharashtra SIR Deadline: महाराष्ट्र SIR प्रक्रिया की अंतिम तिथि नजदीक, 8 अगस्त तक पूरा करें सत्यापन
महाराष्ट्र SIR 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें
गतिविधि
नई तारीख
एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख
17 अगस्त 2026
BLO की घर-घर जाकर जांच
17 अगस्त 2026 तक
ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन
24 अगस्त 2026
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि
24 अगस्त से 23 सितंबर 2026
दावे और आपत्तियों का निपटारा
22 अक्टूबर 2026 तक
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
27 अक्टूबर 2026
ऑफलाइन SIR फॉर्म कैसे भरें?
मतदाता अपने Booth Level Officer (BLO) के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करें.
BLO से Enumeration Form प्राप्त करें या उनके घर-घर संपर्क अभियान के दौरान फॉर्म लें.
फॉर्म में अपना नाम, EPIC (वोटर आईडी) विवरण, जन्म तिथि, संपर्क जानकारी और अन्य जरूरी जानकारी भरें.
आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित (Self-Attested) प्रति संलग्न करें.
भरा हुआ फॉर्म BLO को जमा करें और उसकी रसीद (Acknowledgement Receipt) जरूर प्राप्त करें.
ऑनलाइन SIR फॉर्म कैसे जमा करें?
मतदाता ऑनलाइन भी अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.
voters.eci.gov.in पोर्टल पर लॉग इन करें.
अपने EPIC (Voter ID) की जानकारी और मोबाइल नंबर सत्यापित करें.
ऑनलाइन SIR फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें.
जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
फॉर्म सबमिट करने के बाद प्राप्त रेफरेंस नंबर को सुरक्षित रखें, ताकि आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सके.
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
फॉर्म के साथ निम्न में से कोई एक वैध दस्तावेज स्वयं प्रमाणित प्रति के रूप में जमा किया जा सकता है.
आधार कार्ड
पासपोर्ट
जन्म प्रमाण पत्र
1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई पात्र सरकारी पहचान पत्र
अन्य निर्धारित पहचान या निवास प्रमाण
SIR अभियान क्यों जरूरी है?
Special Intensive Revision (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को दूर करना, डुप्लीकेट नाम हटाना, स्थानांतरण (Migration) से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट करना और मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है. यदि कोई पात्र मतदाता 17 अगस्त तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करता है, तो उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हो सकता है. इसलिए सभी पात्र मतदाताओं को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.