Maharashtra SIR Deadline: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए बचे हैं कुछ ही दिन, जल्द पूरा करें सत्यापन
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. चुनाव आयोग ने भारी बारिश और अन्य प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 8 अगस्त 2026 कर दिया था.
Maharashtra SIR Deadline: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. चुनाव आयोग ने भारी बारिश और अन्य प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 8 अगस्त 2026 कर दिया था. अब राज्य के नागरिकों के पास अपने मतदाता विवरण का भौतिक और ऑनलाइन सत्यापन कराने के लिए बहुत कम समय बचा है.
घर-घर जाकर BLO कर रहे हैं सत्यापन
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) राज्य भर में घर-घर जाकर नागरिकों के प्रपत्रों का सत्यापन कर रहे हैं. इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है. जिन मतदाताओं ने अभी तक अपना इन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) जमा नहीं किया है या BLO से सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें इसे जल्द से जल्द पूरा करने की सलाह दी गई है. यह भी पढ़े: Maharashtra SIR Form Online: महाराष्ट्र SIR फॉर्म भरने की डेडलाइन 8 अगस्त तक बढ़ी, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
समय सीमा बढ़ाने का कारण
मूल रूप से SIR अभियान की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 तय की गई थी. हालांकि, राज्य के कई हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश और आषाढ़ी वारी यात्रा के कारण प्रशासनिक तंत्र में आ रही बाधाओं को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था. इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया को 10 दिनों का विस्तार देते हुए 8 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया.
महत्वपूर्ण तिथियां और आगे का कार्यक्रम
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 8 अगस्त तक घर-घर सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 अगस्त 2026 को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.
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आपत्तियां और दावे दर्ज करने की अवधि: 17 अगस्त से 16 सितंबर 2026
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दावों और आपत्तियों का निवारण: 15 अक्टूबर 2026 तक
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अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 19 अक्टूबर 2026
मतदाताओं के लिए आवश्यक निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे BLO के आगमन पर आवश्यक पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करें. मतदाता आयोग के ऑनलाइन पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी अपना विवरण जांच सकते हैं. जिन मतदाताओं के नाम या विवरण में विसंगतियां पाई जाएंगी, उन्हें नियमानुसार सुधार का अवसर दिया जाएगा.