Maharashtra: पालघर लिंचिंग मामले में 208 नए आरोपी नामित, CID ने 50 को दबोचा

महाराष्ट्र सीआईडी (CID) ने दो साधुओं और उनके ड्राइवर के साथ हुई सनसनीखेज मॉब लींचिंग मामले में 208 नए अभियुक्तों को नामित किया है और इनमें से 50 को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यहां बुधवार को कहा कि 16 अप्रैल को हुई लींचिंग के मामले में यह कार्रवाई की गई है। उनके वकील अमृत अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "इस मामले में 11 किशोर आरोपियों के साथ ही कुल 366 अभियुक्त हैं, जिनमें से आज गिरफ्तार किए गए 50 अन्य लोगों को गुरुवार को दहानू कोर्ट में पेश किया जाएगा.

मॉब लिंचिंग (Photo Credits: IANS)

मुंबई: महाराष्ट्र सीआईडी (Maharashtra CID) ने मुंबई से सटे पालघर (Palghar) में दो साधुओं और उनके ड्राइवर के साथ हुई सनसनीखेज मॉब लींचिंग (Mob lynching) मामले में 208 नए अभियुक्तों को नामित किया है और इनमें से 50 को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने यहां बुधवार को कहा कि 16 अप्रैल को हुई लींचिंग के मामले में यह कार्रवाई की गई है.  उनके वकील अमृत अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "इस मामले में 11 किशोर आरोपियों के साथ ही कुल 366 अभियुक्त हैं, जिनमें से आज गिरफ्तार किए गए 50 अन्य लोगों को गुरुवार को दहानू कोर्ट में पेश किया जाएगा.

इस मामले में 366 कुल 11 किशोर आरोपियों सहित 366 को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार किए गए 50 अन्य लोगों को गुरुवार को दहानू कोर्ट में पेश किया जाएगा. इनमें से 62 आरोपियों की जमानत याचिका पर गुरुवार को ठाणे सत्र न्यायालय में विशेष सत्र न्यायाधीश पी. पी. जाधव की ओर से सुनवाई की जाएगी. यह भीं पढ़े: पालघर लिंचिंग: साधुओं का केस लड़ रहे वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उठाए सवाल

एक अधिकारी ने कहा कि संयोग से 366 अभियुक्तों में से अब तक 28 वयस्क और नौ किशोर को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया गया है, क्योंकि सीआईजी आरोप पत्र (चार्जशीट) में सबूतों की कमी के कारण अपराध में उनकी सटीक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकी.

उल्लेखनीय है कि पालघर के गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल को जून अखाड़ा के दो साधुओं और उनके वाहन चालक की भीड़ ने बच्चा चोर होने के संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. भीड़ में करीब एक हजार लोग शामिल थे. सरकार ने पालघर जिला पुलिस प्रमुख गौरव सिंह को भी अवकाश पर भेज दिया था.

Share Now

\