Cipla Drug Sales Licence Cancelled: महाराष्ट्र FDA ने स्टोरेज और नियमों के उल्लंघन पर सिप्ला के पुणे C&F यूनिट का दवा बिक्री लाइसेंस किया रद्द

फिलहाल Cipla या उसके प्रभावित C&F यूनिट की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि, ऐसे मामलों में संबंधित कंपनियों के पास आदेश को चुनौती देने या सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के बाद उच्च स्वास्थ्य प्राधिकरण के समक्ष अपील कर लाइसेंस बहाल कराने का अधिकार होता है.

Cipla Drug Sales Licence Cancelled: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने स्टोरेज में खामियों और नियामकीय नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पुणे स्थित Cipla Pharma & Life Sciences के कैरी एंड फॉरवर्डिंग (C&F) यूनिट का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया है. नियामक संस्था के आधिकारिक बयान के अनुसार यह आदेश 27 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है. यह भी पढ़ें: Pune FDA Action: पुणे के वारजे में 'मौर्या मिसल' पर एफडीए का बड़ा एक्शन; एक्सपायर्ड सामान और हानिकारक रंगों के इस्तेमाल पर लाइसेंस निलंबित

निरीक्षण के दौरान सामने आईं गंभीर अनियमितताएं

महाराष्ट्र FDA की ओर से किए गए नियमित और विशेष निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यूनिट में कई गंभीर खामियां पाईं. जांच में सामने आया कि दवाओं को निर्धारित स्टोरेज मानकों के अनुसार नहीं रखा जा रहा था. इसके अलावा Drugs and Cosmetics Act, 1940 के तहत दवाओं की बिक्री और विज्ञापन से जुड़े प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया.

महाराष्ट्र एफडीए ने सिप्ला का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया:

दवा सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाते हैं C&F यूनिट

कैरी एंड फॉरवर्डिंग (C&F) यूनिट दवा सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. इन केंद्रों पर दवाओं का भंडारण, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और थोक स्तर पर स्टॉकिस्ट तथा रिटेलर्स तक वितरण किया जाता है. भारतीय नियमों के तहत इन केंद्रों पर निर्धारित तापमान, बैच ट्रैकिंग और सुरक्षित स्टोरेज मानकों का पालन करना अनिवार्य है, ताकि दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बनी रहे.

पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है सख्त अभियान

यह कार्रवाई महाराष्ट्र FDA की राज्यव्यापी प्रवर्तन मुहिम का हिस्सा है. विभाग Good Distribution Practices (GDP) और Good Manufacturing Practices (GMP) के सख्ती से पालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण कर रहा है. अधिकारियों ने कहा कि दवाओं के भंडारण और वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

सिप्ला की ओर से नहीं आया कोई आधिकारिक बयान

फिलहाल Cipla या उसके प्रभावित C&F यूनिट की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि, ऐसे मामलों में संबंधित कंपनियों के पास आदेश को चुनौती देने या सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के बाद उच्च स्वास्थ्य प्राधिकरण के समक्ष अपील कर लाइसेंस बहाल कराने का अधिकार होता है.

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