Maharashtra Billboard Policy Updates: घाटकोपर होर्डिंग हादसे के बाद महाराष्ट्र में बिलबोर्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव, प्रदेश में विज्ञापन बोर्डों का साइज अधिकतम 40x40 फीट तय

कमिटी ने कुल 21 दिशानिर्देश सुझाए हैं. सुझाव में बिलबोर्ड का आकार 40 फीट से अधिक नहीं होने की बात कहीं गई हैं. वहीं रिपोर्ट में छतों या सीमा दीवारों पर बिलबोर्ड लगाना प्रतिबंधित की बात कहीं गई हैं.

(Photo Credits WC)

Maharashtra Billboard Policy Updates: मुंबई के घाटकोपर में पिछले साल हुए होर्डिंग हादसे के बाद राज्य सरकार ने पूर्व जस्टिस दिलीप भोसले की अगुवाई में एक कमेटी गठित की थी. कमेटी को होर्डिंग्स से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया था. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है. रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद प्रदेश सरकार ने बिलबोर्ड पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं. सरकार के फैसले के अनुसार, महाराष्ट्र में बिलबोर्ड का अधिकतम आकार 40x40 फीट निर्धारित किया गया है.

कमिटी ने  रिपोर्ट में कई सुझाव दिए

कमिटी ने कुल 21 दिशानिर्देश सुझाए हैं.  सुझाव में बिलबोर्ड का आकार 40 फीट से अधिक नहीं होने की बात कहीं गई हैं.  वहीं रिपोर्ट में  छतों या सीमा दीवारों पर बिलबोर्ड लगाना प्रतिबंधित की बात कहीं गई हैं. यह भी पढ़े: Quaisar Khalid ACB Summons: घाटकोपर होर्डिंग मामले में निलंबित IPS अधिकारी क़ैसर ख़ालिद की बढ़ी मुश्किलें, पैसों के लेन देन मामले में ACB ने भेजा समन

कमिटी के सुझाव

यह नीति घाटकोपर हादसे के बाद सुरक्षा मानकों को मजबूत करने का प्रयास है, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी. जिसके बाद  राज्य सरकार ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए.

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