Palghar Lynching: महाराष्ट्र के पालघर भीड़ हत्या मामले में 47 आरोपियों को मिली जमानत

ठाणे की एक अदालत ने सोमवार को पालघर भीड़ हत्या मामले में गिरफ्तार 47 लोगों को जमानत दे दी. जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने आदेश दिया कि आरोपियों को पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा किया जाए.

पालघर मामला (Photo Credits: Twitter)

ठाणे, 7 दिसंबर: ठाणे (Thane) की एक अदालत ने सोमवार को पालघर (Palghar) भीड़ हत्या मामले में गिरफ्तार 47 लोगों को जमानत दे दी. जिला न्यायाधीश पी पी जाधव (P P Jadhav) ने आदेश दिया कि आरोपियों को पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा किया जाए. पिछले महीने अदालत ने इस मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी थी. इस मामले में अब तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

आवेदकों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल ने अदालत में पेश होकर कहा कि इस घटना में उनके मुवक्किलों की कोई भूमिका नहीं थी और पुलिस ने उन्हें महज संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया. UP: बैंक मैनेजर पर दूसरी पत्नी की हत्या का आरोप, बहस के बाद देसी पिस्तौल से मारी गोली.

महाराष्ट्र के पालघर जिले के गढ़चिरौली में 16 अप्रैल, 2020 को उग्र भीड़ ने दो साधुओं महाराज कल्पवृक्ष गिरि (Maharaj Kalpvruksh Giri) (70), सुशीलगिरि महाराज (Sushilgiri Maharaj) (30) और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगडे (Nilesh Telgade) (30) को पीट-पीटकर मार डाला था. महाराष्ट्र (Maharashtra)पुलिस की सीआईडी (अपराध) ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है.

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