MP Unlock Guidelines: मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की नई गाइडलाइंस लागू, जानिए क्या खुला और क्या बंद

मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी की धीमी पड़ी रफ्तार के बीच हालात सामान्य होने लगे हैं. राज्य में आज से कोरोना प्रतिबंधों में ढील भी दी गई है. भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड संक्रमण के संदर्भ में समीक्षा बैठक की. जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

भोपाल: मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी की धीमी पड़ी रफ्तार के बीच हालात सामान्य होने लगे हैं. राज्य में आज से कोरोना प्रतिबंधों में ढील भी दी गई है. भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड संक्रमण के संदर्भ में समीक्षा बैठक की. जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. दिशानिर्देशों के अनुसार, रेस्टोरेंट और जिम को 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. जबकि सभी दुकानें, शॉपिंग  मॉल्स और जिम सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे. महाराष्ट्र को छोड़ बाकी तीन प्रतिबंधित राज्यों में बसों का आवागमन प्रारंभ

प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नये दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम और मण्डल के कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. मालूम हो कि एक जून से शासकीय कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जा रहे थे. यह सभी दिशा-निर्देश 30 जून तक लागू रहेगा. जबकि हर स्थान पर कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा.

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में मंगलवार को 24 घंटे में कोविड-19 के 224 नए मामले सामने आए थे. इस दौरान 528 लोग डिस्चार्ज हुए और 27 लोगों की मृत्यु दर्ज़ की गई थी. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया नये दिशा-निर्देश जिला आपदा प्रबंधन समिति के समक्ष रखे जाएंगे और कमेटी के परामर्श से जिला स्तर पर वहाँ की परिस्थिति के अनुसार इसे लागू किया जायेगा. जबकि कोरोना कर्फ्यू के संबंध में कलेक्टर को यथोचित आदेश जारी करने के लिए कहा गया है.

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