मध्य प्रदेश: Covid-19 के चलते जेल से रिहा होंगे 5 हजार कैदी, 3 हजार को मिलेगी अग्रिम जमानत

कोरोना वायरस ने अपनी प्रकोप में 1000 हजार से ज्यादा लोगों को ले चूका है, वहीं 30 लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना वायरस का संक्रमण देश में ज्यादा न फैले इसलिए 21 दिनों क लॉकडाउन लगा दिया गया है. लॉकडाउन का छठा दिन है. कोरोना का प्रकोप जेल में बंद कैदियों पर न हो इसलिए उन्हे बेल पर राज्य सरकारें रिहा करने का मन बना चुकी हैं. इसी कड़ी में कोरोना वायरस की महामारी के चलते संक्रमण की आशंकाओं के मद्देनजर मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) की जेलों में बंद 5000 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल (Emergency parole) पर रिहा कर दिया है. इसके अलावा अगले दो दिनों में तीन हजार और कैदियों को 45 दिनों की अंतिरम जमानत पर रिहा किया जाएगा.

जेल/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

कोरोना वायरस अपनी प्रकोप में 1000 हजार से ज्यादा लोगों को ले चूका है, वहीं 30 लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना वायरस का संक्रमण देश में ज्यादा न फैले इसलिए 21 दिनों क लॉकडाउन लगा दिया गया है. लॉकडाउन का छठा दिन है. कोरोना का प्रकोप जेल में बंद कैदियों पर न हो इसलिए उन्हे बेल पर राज्य सरकारें रिहा करने का मन बना चुकी हैं. इसी कड़ी में कोरोना वायरस की महामारी के चलते संक्रमण की आशंकाओं के मद्देनजर मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) की जेलों में बंद 5000 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल (Emergency parole) पर रिहा करने का फैसला लिया  है. इसके अलावा अगले दो दिनों में तीन हजार और कैदियों को 45 दिनों की अंतिरम जमानत पर रिहा किया जाएगा.

बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से रविवार के आंकड़ो के मुताबिक 39 मामलें सामने आ चुके हैं. इनमे दो लोगों की मौत भी हो चुकी है. सूबे में सबसे ज्यादा असर व्यापारिक नगरी इंदौर में नजर आ रहा है, जिसे आगामी दिनों में महामारी के असर को बढ़ने से रोकने के लिए आज से तीन दिनों के लिए टोटल लॉक डाउन कर दिया गया है. वायरस से संक्रमित लोगों में इंदौर के 20, जबलपुर के 8, उज्जैन के 4, भोपाल के 3 और शिवपुरी एवं ग्वालियर के दो-दो मरीज शामिल हैं.

ANI का ट्वीट:- 

गौरतलब हो कि कोरोना जैसी महामारी के चलते एशिया की सबसे सुरक्षित और बड़ी तिहाड़ जेल सहित दिल्ली की जेलों से लगभग तीन हजार कैदी रिहा करने का निर्णय पहले ही ले चूका था. वहीं हरियाणा की जेलों में बंद सैकड़ों कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा. उन कैदियों को नहीं रिहा किया जाएगा जिनपर, बलात्कार, एसिड अटैक, पोस्को एक्ट नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले व कई आपराधिक मामलों में सजा काट रहे हैं.

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