मध्यप्रदेश की अदालत ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जारी किया वारंट
संबित पात्रा के खिलाफ धारा आईपीसी 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस पर सीजेएम विनोद पाटीदार ने बुधवार को 5000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया. सीजेएम के आदेश में कहा गया है कि यह मामला जमानती स्वरूप का है,
बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भोपाल की एक अदालत ने वारंट जारी किया है. संबित पात्रा और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एसएस उप्पल के खिलाफ इस सिलसिले में एक परिवाद भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की ओर से अधिवक्ता यावर खान ने अदालत में दायर किया था.
संबित पात्रा ने 27 अक्टूबर को महाराणा प्रताप नगर में सड़क पर पत्रकारवार्ता की थी, जिसकी शिकायत कांग्रेस के प्रवक्ता जे.पी. धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की थी. इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक से जांच कराए जाने पर पाया गया था कि पत्रकारवार्ता की दोपहर एक से तीन बजे की अनुमति ली गई थी, जबकि पत्रकारवार्ता दोपहर 12 बजे ही हो गई. इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए महाराणा प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज किया गया.
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संबित पात्रा के खिलाफ धारा आईपीसी 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस पर सीजेएम विनोद पाटीदार ने बुधवार को 5000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया. सीजेएम के आदेश में कहा गया है कि यह मामला जमानती स्वरूप का है, लिहाजा आरोपी 5000 हजार रुपये की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र (वेल बॉण्ड) पेश करे, तो उसे जमानत मुचलका पर रिहा किया जा सकता है.