Lockdown 4.0: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खुली दुकानें, दुकानदारों को सैनिटाइजर रखने और मास्क के बगैर आने वाले ग्राहकों को सामान न बेचने के निर्देश
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मेन मार्केट चौक पर मौजूद सभी दुकानें खुल गई हैं. लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकानों को खोलने वाले दुकानदारों को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, मास्क पहनना और दुकान पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही जो ग्राहक बिना मास्क के दुकानों पर सामान लेने के लिए आएं, उन्हें सामान नहीं बेचना है.
Lockdown 4.0: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ लॉकडाउन (Lockdown) के चौथे चरण की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी सरकार ने कुछ पाबंदियों में ढील देते हुए लोगों के लिए राहत के कई रास्ते खोल दिए हैं. लॉकडाउन 4 (Lockdown 4.0) को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन्स (Guidelines) के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के सुझाव के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य सचिव ने गाइडलाइन्स जारी की है, जिसके बाद यहां नई गाइडलाइन्स के साथ दुकानें खुल गई हैं. राज्य में स्थित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर फैक्ट्रियों, बाजारों, दुकानों और मंडियों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन उन्हें सुरक्षा और सावधानियों का पालन करना होगा.
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj) में मेन मार्केट चौक पर मौजूद सभी दुकानें खुल (Shops Open) गई हैं. लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकानों को खोलने वाले दुकानदारों को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, मास्क पहनना और दुकान पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही जो ग्राहक बिना मास्क के दुकानों पर सामान लेने के लिए आएं, उन्हें सामान नहीं बेचना है.
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नई गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन 4 में ढील दिए जाने के बाद भी कई चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा. राज्य में सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी. सभी स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. राज्य में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल जैसे सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे. यह भी पढ़ें: कोरोना संकट: प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर बड़ा हमला कहा- प्रवासी मजदूरों के मुद्दे का कर रही राजनीतिकरण
इसके अलावा सभी सामाजिक, राजीनितक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू रहेगा. सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे. इसके अलावा शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी व्यक्ति के आवागमन पर बैन जारी रहेगा, इस दौरान केवल जरूरी गतिविधियों के लिए ही छूट दी जाएगी. लंबे समय के बाद बंद रेस्टॉरेंट को होम डिलीवरी और मिठाई की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है.