Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में नहीं दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी.

देश Vandana Semwal|
Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में नहीं दी जमानत
Manish Sisodia | ANI

Liquor Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी. यह आप नेता मनीष सिसौदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका थी. हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है. Manish Sisodia Destroyed Evidence? मनीष सिसोदिया ने डिलीट कर दी थी फाइलें, CBI ने उन सबूतों को फिर से किया हासिल.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है. अदालत ने कहा, उद्देश्य एक ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत मिल सके. इस मामले में भ्रष्टाचार आवेदक की ऐसी नीति तैयार करने की इच्छा से उत्पन्न हुआ जो कुछ व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो."

सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी, 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद उन्हें नौ मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया. उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

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Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में नहीं दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी.

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Liquor Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी. सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी. यह आप नेता मनीष सिसौदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका थी. हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है. Manish Sisodia Destroyed Evidence? मनीष सिसोदिया ने डिलीट कर दी थी फाइलें, CBI ने उन सबूतों को फिर से किया हासिल.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है. अदालत ने कहा, उद्देश्य एक ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत मिल सके. इस मामले में भ्रष्टाचार आवेदक की ऐसी नीति तैयार करने की इच्छा से उत्पन्न हुआ जो कुछ व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो."

सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी, 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद उन्हें नौ मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया. उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है. अदालत ने कहा, उद्देश्य एक ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत मिल सके. इस मामले में भ्रष्टाचार आवेदक की ऐसी नीति तैयार करने की इच्छा से उत्पन्न हुआ जो कुछ व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो."

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