बिहार में 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने गवाही के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये देने का भी आदेश भी राज्य सरकार को दिया गया है.
बिहार की एक अदालत ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के एक मामले में घटना के 85 दिन के अंदर ही आरोपी को सजा सुना दी. बिहार के अररिया के पोक्सो एक्ट की अदालत के विशेष न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) शशिकांत राय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी राजकुमार यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अदालत ने गवाही के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये देने का भी आदेश भी राज्य सरकार को दिया गया है.
विशेष अदालत के लोक अभियोजक श्याम लाल यादव ने बताया कि बुधवार सुबह सभी आठ गवाह पेश किए गए. गवाहों से जिरह के बाद अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ. इसके बाद फैसला सुनाया गया.
उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने दोषी को अंतिम सांस तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
उन्होंने बताया कि मामला कुआड़ी सहायक थाना क्षेत्र का है, जहां 22 सितंबर की शाम आरोपी ने अपने घर के पास खेल रही बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने गांव के पास एक सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घर लौटकर बच्ची ने अभिभावकों को आपबीती सुनाई.
इसी रात को 11.30 बजे महिला थाने में मामला दर्ज किया गया और घटना के अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. अररिया महिला थाना की सब इंस्पेक्टर और इस मामले की अनुसंधानकर्ता अनिमा कुमारी ने बताया कि घटना के 58 दिन में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 16, 2021 11:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

