ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई, भारत की बड़ी जीत
नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत आज पाकिस्तान में बंद भारत के कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई हुई. आईसीजे में भारत को बड़ी जीत मिली है. अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी. अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है.
नई दिल्ली. नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) में आज पाकिस्तान में बंद भारत के कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले की सुनवाई हुई. आईसीजे (ICJ) में भारत को बड़ी जीत मिली है. अदालत ने कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) की फांसी पर रोक लगा दी है. साथ ही जाधव को काउंसलर एक्सेस की भी सुविधा मिलेगी. अदालत ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है.
आईसीजे (ICJ) ने कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को भारतीय नागरिक माना. कोर्ट ने कहा कि कई मौकों पर पाकिस्तान (Pakistan) की तरफ से जाधव को भारतीय नागरिक कहकर संबोधित किया गया.
ज्ञात हो कि ईरान के चाबहार में बिजनेस करने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को भारत का जासूस बताकर पाकिस्तान (Pakistan) ने गहरी साजिश चली थी. भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देते हुए साफ कहा था कि उसे अगवा किया गया था. यह भी पढ़े-कुलभूषण जाधव केस: पाकिस्तान ने अगर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला मानने से किया इनकार, तो क्या होगी कार्रवाई ?
गौरतलब है कि 21 फरवरी को भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) की दलीलें सुनने के बाद आईसीजे (ICJ) के जज युसुफ की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय पीठ ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. इस मामले की कार्यवाही पूरी होने में दो साल और दो महीने लग गए हैं.