Kolkata Doctor Rape Murder: दोषी संजय रॉय जेल में बन सकता है माली, हर दिन कमाएगा 105 रुपये

आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने जीवन भर कारावास की सजा सुनाई है. अब, उसे कोलकाता के प्रेसीडेंसी सुधार गृह में माली का काम करने के लिए लगाया जाएगा.

Kolkata Doctor Rape Murder Convict | PTI

कोलकाता: आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने जीवन भर कारावास की सजा सुनाई है. अब, उसे कोलकाता के प्रेसीडेंसी सुधार गृह में माली का काम करने के लिए लगाया जाएगा. सुधार गृह के अधिकारियों के अनुसार, संजय रॉय को शुरुआती दिनों में माली का काम दिया जाएगा. इसके बाद, उसे दर्जी, बढ़ईगीरी या एल्युमिनियम के बर्तन बनाने जैसे कौशल आधारित कामों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है.

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अनस्किल्ड (अकुशल) मजदूर के तौर पर उसे 105 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा. माली के अलावा, उसे किचन में खाना बनाने, खाना परोसने या बर्तन धोने जैसे काम भी दिए जा सकते हैं.

कैसे होगा काम का निर्धारण?

सुधार गृह के अधिकारी ने बताया कि सभी कैदियों को कुछ न कुछ काम दिया जाता है. रोजाना या साप्ताहिक आधार पर काम का आवंटन होता है. अनस्किल्ड होने के कारण, शुरुआत में उसे कठिन श्रम वाले काम दिए जाएंगे. बाद में, उसे अन्य कौशल सिखाए जाएंगे.

सुधार गृह के नियमों के अनुसार, हर कैदी की गतिविधियों का रिकॉर्ड एक "नोटबुक" में रखा जाता है. यह नोटबुक भविष्य में उसकी सजा और व्यवहार का आकलन करने में काम आती है.

कोलकाता रेप-मर्डर केस

RG कर अस्पताल केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. पिछले साल अगस्त महीने में सामने आए इस मामले के बाद पूरे देश में अलग-अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए थे. कोलकाता रेप-मर्डर केस कोलकाता की एक कोर्ट ने 20 जनवरी को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने संजय रॉय को 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया. सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को शनिवार को अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (रेप), धारा 66 (मौत का कारण बनने की सजा) और धारा 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया.

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