Kerala: नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को 20 साल की कैद, पीड़िता को दिए जाएंगे जुर्माने से वसूले गए एक लाख रुपये
केरल की एक अदालत ने 48 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
पालक्कड (केरल), 28 अक्टूबर: केरल की एक अदालत ने 48 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना साल 2020 की है. विशेष लोक अभियोजक निशा विजयकुमार ने बताया कि पट्टाम्बि विशेष त्वरित अदालत के न्यायाधीश सतीश कुमार ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि जमा कराए जाने पर यह राशि पीड़िता को दे दी जाए. केरल में महिला गैस एजेंसी की मालिक ने ट्रेड यूनियन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप.
घटना राज्य के पालक्कड जिले के नट्टुकल इलाके की है. दोषी ने अपने घर पर नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था. वर्ष 2020 में हुई घटना के समय पीड़िता महज सात साल की थी. अभियोजक ने बताया कि व्यक्ति बहाने से बच्ची को अपने घर ले गया और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया.
इस मामले में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और व्यक्ति के खिलाफ 17 दस्तावेज अदालत में दाखिल किए गए थे. मामले में अब व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है इसके अलावा दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.