जम्मू-कश्मीर के चर्चित कठुआ बलात्कार और हत्याकांड (Kathua rape and murder case) में आठ वर्षीय पीड़ित बच्ची के पिता ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (High Court) का दरवाजा खटखटाते हुए छह दोषियों की सजा को बढ़ाने की मांग की और एक आरोपी को बरी किये जाने को चुनौती दी. याचिकाकर्ता के वकील उत्सव बैंस ने कहा कि दोषी सांझी राम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को मिली आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने का अनुरोध किया गया है.
याचिका में कहा गया है, "यह दुर्लभतम मामला है और उच्चतम न्यायालय द्वारा तय मानकों के अनुसार नाबालिग बच्ची के साथ इतनी असंवेदनशीलता, क्रूरता, नीचता और विकृत मानसिकता के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला इसी श्रेणी में आता है."याचिकाकर्ता ने तीन अन्य दोषियों सुरिन्दर कुमार, तिलक राज और आनंद दत्ता की सजा को भी पांच साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास करने का अनुरोध किया है. यह भी पढ़े: कठुआ रेप-मर्डर केस: 6 आरोपी दोषी करार, 3 को उम्र कैद और 3 को पांच-पांच साल की सजा
पिछले महीने, पठानकोट की एक अदालत ने जनवरी 2018 में देवष्ठनाम (मंदिर) में किये गए इस कांड को लेकर मंदिर के संरक्षक और इस कांड के सरगना सांझी राम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया तथा प्रवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.